एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 1अप्रैल 2025 से 19 जगहों पर शराब की बिक्री बैन होने से शराब की कुल 47 दुकानें बंद हो जाएंगी, जिनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर सहित कुछ अन्य शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा।
1अप्रैल, 2025 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ अलग-अलग राज्यों में कई नियम बदलने जा रहे हैं।जिसके तहत, अलग-अलग शराब नीतियों में भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इसके साथ, कुल 19 जगहों पर शराब की बिक्री भी बंद होने वाली है। नई शराब नीति के तहत धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों समेत कुल 19 जगहों पर शराब की बिक्री बंद हो सकती है।
बढ़ेगी रीन्यूअल फीस जानिए कितना?
दोस्तों जिन शहरों में शराब की बिक्री बंद होगी, वहां दूसरे शहरों से शराब लाकर पीने पर कोई रोक नहीं लगेगी। जहां दुकानें बंद होंगी, वहां शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 जैसा कानून बनाने की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि बिहार के अलावा गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ आबकारी अधिनियम लागू है। सरकारी बयान में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत इन सभी शराब की दुकानों की रिन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
शराब बार की कुल संख्या 460 से 470 है
रविवार को जारी नई नीति के अनुसार, ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ में सिर्फ बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक’जैसी ड्रिंक्स का सेवन किया जा सकेगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत वी/वी से कम होगी। इस बार शराब का सेवन पूरी तरह से बैन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी नए नियम मध्य प्रदेश में लागू होने हैं। अभी पूरे मध्य प्रदेश में 460 से 470 बार हैं, और आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन नए बार के खुलने से इसकी कुल संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी।